लाडली लक्ष्मी योजना

योजना के बारे मे :

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनाॅक 01.04.2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई ।

योजना का लाभ :

जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों । द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।

आवेदन एवं पंजीकरण:

आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेषन कर सकेगा। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पष्चात् प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।) प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

राशि का प्रदाय

योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रूपये 6-6 हजार मध्यप्रदेष लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाऐगें अर्थात कुल राशि रूपये 30000 बालिका के नाम से जमा किये जाऐगें। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू.2000, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रू.4000, कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रू.6000 तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर रू.6000 ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा। अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

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